स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने इन चारों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
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इलाहाबाद: स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और विधायक रविन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इन सभी के मुकदमे स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है.
केशव मौर्य पर आरोप
डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ दस वर्ष पुराने धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है, इस मामले में 10 आरोपी बनाए गए है, मोहब्बतपुर पइंसा थाने पर 22 सितंबर ,2008 को दर्ज मुकदमो में आरोप है कि माँ दुर्गा कमेटी बनाकर तथा पैड छपवाकर अवैध रुप से धन वसूला गया.
रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप
वही कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की पत्रावली लखनऊ से अंतरित होकर आई, जिसमे इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश प्रभावी है, लखनऊ के वजीरगंज थाने में आईपीसी की धारा सरकारी आदेश की अवहेलना करने (188) लोगो का जीवन संकट में डालने (336) आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है, घटना 16 फरवरी 2010 की है , इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी शासन की ओर से पेश भी की गई है.
स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप
इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना कुशीनगर में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि 20 जनवरी 2012 को कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में वोटरों को भोजन और रुपये बांट रहे थे. इस मामले में 24 दिसंबर 2013 से वारंट चल रहा है.
रविन्द्र त्रिपाठी पर आरोप
भदोही के विधायक रविन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ पेश आरोप पत्र में कहा गया कि 17 जनवरी 2012 को अपने नाम और चिन्ह का कैलेंडर बांट रहे थे, इनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी हुआ है.