उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में हुई सजा
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उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में हुई सजा

उपहार अग्निकांड (Uphaar Fire Tragedy): दिल्ली की अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा के साथ ही दोनों पर 2.25-2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: उपहार अग्निकांड मामले (Uphaar Fire Tragedy) में दिल्ली की अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अदालत के पूर्व कर्मियों दिनेश चंद शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात साल कैद की सजा सुनाई.

  1. उपहार अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को कैद
  2. सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में 7-7 साल की सजा
  3. कोर्ट के पूर्व कर्मियों पर को भी 7-7 साल की कैद
  4.  

कोर्ट ने 5 को दिया था दोषी करार

बता दें, 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था.

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59 दर्शकों की हुई थी मौत

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी. जिसमें IPC की धारा 120-बी, 109, 201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था. यह घटना 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में हिन्दी फिल्म बॉर्डर की सक्रीनिंग के दौरान हुई, इस दौरान 59 दर्शकों की मौत हो गई थी. हाई कोर्ट में यह मामला उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने दाखिल किया था.

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