चुनाव में पॉलीथिन का इस्तेमाल बैन हो: चुनाव आयोग
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चुनाव में पॉलीथिन का इस्तेमाल बैन हो: चुनाव आयोग

चुनाव प्रचार में आमतौर पर जो झंडे इस्तेमाल होते हैं, वो ज्यादातर प्लाटिक के होते हैं. इसके अलाव चुनावी रैलियों के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी के पाउच भी प्लाटिक के ही होते हैं.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सिंगल यूज़ पॉलीथिन को देशभर में 2 अक्टूबर से बैन करने के प्रधानमंत्री मोदी की अपील को चुनाव आयोग भी पूरे देश में अमल में लाना चाहता है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करेगा. यहीं नहीं आयोग सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर इस बात पर अमल करने के लिए भी कहेगा.

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार में आमतौर पर जो झंडे इस्तेमाल होते हैं, वो ज्यादातर प्लाटिक के होते हैं. इसके अलाव चुनावी रैलियों के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी के पाउच भी प्लाटिक के ही होते हैं. यहीं नहीं आयोग राजनीतिक दलों को लिखी चिट्ठी में प्लाटिक वाली चीजों की एक पूरी लिस्ट भी राजनीतिक दलों को भेजेगा, जिसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं करना है.

आयोग इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक भी बुलाने पर विचार कर रहा है. वैसे लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में भी आयोग ने चुनाव प्रचार में प्लास्टिक यूज़ न करने की अपील की थी.

चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी अगर कोई राजनीतिक दल प्लास्टिक की सामग्री का इस्तेमाल करता है ,तो उसके खिलाफ़ कारवाई का भी प्रावधान होगा. लेकिन ये कारवाई आयोग नहीं प्लास्टिक बैन को लागू करने वाली एजेंसियां करेंगी. वैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की लिस्ट अभीतक जारी नहीं हुई है और ना ही उसका उल्लंघन करने पर वालों के खिलाफ़ कारवाई का प्रावधान तय हुआ है. 

लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है और प्लास्टिक बैन को लेकर नियम और वस्तुओं की लिस्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है. 2 अक्टूबर के बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन तय है और अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे. ऐसे में आयोग के लिए इस चुनाव में प्रचार के दौरान प्लास्टिक यूज़ को बैन करना और उसे लागू करवाना एक बड़ी चुनौती होगा.

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