उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को आदेश दिया कि अपने निजी वाहन से आने वाले पर्यटकों को वाहन पार्किंग की पहले से ही व्यवस्था करके आने के बारे में सूचित कर दिया जाये.
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को आदेश दिया कि अपने निजी वाहन से आने वाले पर्यटकों को वाहन पार्किंग की पहले से ही व्यवस्था करके आने के बारे में सूचित कर दिया जाये. हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को इस संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह बताने को कहा है कि मई से जुलाई तक की अवधि में अपने निजी वाहन से नैनीताल आने का कार्यक्रम बनाने वाले पर्यटकों को पहले से ही अपने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करके आना होगा . न्यायालय ने जिला प्रशासन को ये विज्ञापन किन्हीं चार अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपवाने को कहा है.
नैनीताल में निर्माण कार्यों और उसके क्षेत्र पर पडने वाले इको सेंसिटिव प्रभाव के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगातार बढ़ते यातायात और उसके परिणामों पर चिंता जाहिर की.
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की पूर्व व्यवस्था के बारे में सूचित करने के लिए विज्ञापन देने को कहा. इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आप्टिक फाइबर केबल बिछाने का कार्य सत्रह अप्रैल से पहले कर लिया जाये.
शहर के विभिन्न स्थानों से हटाये गये वेंडरों द्वारा उन्हें अभी तक कोई नया स्थान आवंटित न किये जाने के बारे में दायर की गयी याचिका पर अदालत ने कहा कि प्रशासन 18 अप्रैल तक वेंडरों के लिए नया क्षेत्र आवंटित कर दे. हाईकोर्ट ने जिला खेल संघ के क्रिकेट मैदान को पार्किंग की तरह इस्तेमाल करने पर भी सख्त रूख अपनाया और कहा कि पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों तक ही पार्किंग सीमित रहनी चाहिए.
इनपुट भाषा से भी