अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की डेट हो चुकी एक्सपायर, बिल्कुल न लें टेंशन
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अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की डेट हो चुकी एक्सपायर, बिल्कुल न लें टेंशन

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. जो लोग अब तक अपने ट्रांसपोर्ट से जुड़े कागजातों का नवीनीकरण नहीं करवा सके थे.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. जो लोग अब तक अपने ट्रांसपोर्ट से जुड़े कागजातों का नवीनीकरण नहीं करवा सके थे. वे अब इस साल के अंत तक इन कामों को करवा सकेंगे.

बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 3 महीने देश भर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद रहे. उसके बाद जून से ऑफिस खुलने शुरू हुए. लेकिन विभिन्न राज्यों में लगातार लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों की वजह से लोग अपने लाइसेंस और गाड़ियों के फिटनेस रिन्युअल जैसे कामों के लिए बाहर नहीं निकल सके. इसकी वजह से देश भर से हजारों लोगों के लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट, फिटनेस जैसे कागजातों की एक्सपायरी डेट निकल गई है. 

लोगों की इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब ट्रांसपोर्ट से जुड़े कागजातों की वैधता बढ़ाने की घोषणा की है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के फिटनेस और परमिट जैसे कागजातों की वैधता इस साल फरवरी के बाद खत्म हो चुकी है. उनकी वैधता अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. 

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मंत्रालय ने कहा कि लोगों को इस अवधि में अपने कागजातों का नवीनीकरण करवाना होगा. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि मंत्रालय की ओर से इससे पहले भी दो बार कागजातों की वैधता बढ़ाकर 30 मार्च और 30 सितंबर की जा चुकी थी. 

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