प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है.
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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है.
एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित फार्महाउस को कुर्क करने के अस्थायी आदेश जारी किए.इसने कहा कि इसकी बाजार कीमत 27 करोड़ रूपये है जबकि खातों में इसकी कीमत 6.61 करोड़ दिखाई गई है। यह संपत्ति ‘मैपले डेजिनेशन एंड ड्रीमबिल्ड’ के नाम पर है.
It is political vendetta, will face the case: Himachal Pradesh CM Virbhadra Singh on DA case against him pic.twitter.com/LkIbxdtIHF
— ANI (@ANI_news) 3 April 2017
ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से सिंह, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद हुई है. सीबीआई ने कथित तौर पर 10 करोड़ रूपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
ईडी ने 2015 में सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आपराधिक मामला दायर किया था.