याचिका का विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल (AG) ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए.' AG की इस दलील पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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नई दिल्ली: मतदान को अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका का विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल (AG) ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए.' AG की इस दलील पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इस खबर के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है.