50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान, अगले हफ्ते होगी सुनवाई
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50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हप्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने और जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली: 50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हप्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने और जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपने फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है. बता दें कि कोर्ट ने 50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को अव्यवहारिक माना था. लेकिन चुनाव प्रक्रिया की विश्वनीयता बढ़ाने के लिए कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 ईवीएम मशीनों की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान करने का आदेश दिया था. जबकि पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 1 ईवीएम मशीन की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान किया जाता है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की और कहा, ‘‘एक से पांच तक (मतदान केंद्र) बढ़ाना एक उचित संख्या नहीं है और अदालत के इस फैसले से वांछित संतुष्टि नहीं होती है.’’ याचिका में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मुन सिंघवी ने पीठ से कहा कि पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए. पीठ ने सिंघवी की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.

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