पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान (Burdawan) की जिला अदालत ने सीरियल किलर ‘चेन मैन’ (chain man) को फांसी की सजा सुनाई है. ‘चेन मैन’ कमरुज्जमां सरकार (Kamaruzzaman Sarkar) को कई महिलाओं से बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया गया है.
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान (Burdawan) की जिला अदालत ने सीरियल किलर ‘चेन मैन’ (chain man) को फांसी की सजा सुनाई है. ‘चेन मैन’ कमरुज्जमां सरकार (Kamaruzzaman Sarkar) को कई महिलाओं से बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया गया है. कमरुज्जमां हत्या के लिए साइकिल की चेन का इस्तेमाल करता था, इसलिए उसे ‘चेन मैन’ नाम दिया गया.
38 वर्षीय कमरुज्जमां सरकार पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था. खासतौर पर महिलाओं में उसे लेकर खौफ व्याप्त था, अब जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई है तो सभी ने राहत की सांस ली है. पुलिस के मुताबिक, कमरुज्जमां अपना शिकार चुनने के बाद सरकारी कर्मचारी के रूप में उसके घर में दाखिल होता फिर साइकिल की चेन से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता.
ऐसे देता था वारदातों को अंजाम
कमरुज्जमां अमूमन ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता, जो घर में अकेली होती थीं. वह वारदात को अंजाम देने के लिए अच्छी तरह से तैयार होता और इस तरह से बातें करता कि महिलाएं उसके जाल में फंस जाएं. वह खुद को मीटर रीडर के रूप में पेश करता और मीटर रीडिंग के बहाने घर में दाखिल हो जाता. यह सुनिश्चित होने पर कि महिला घर में अकेली है, वह वारदात को अंजाम दे देता. कमरुज्जमां साइकिल की चेन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था. वह पहले चेन से महिलाओं का गला घोंटता फिर लोहे की रॉड से उनके सिर पर बार-बार वार करता, ताकि उनके बचने की कोई संभावना न रहे. उसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार की बात भी कबूली है.
2015 से 2019 तक कायम था खौफ
अपराधी ने पुलिस को बताया कि कुछ महिलाएं उसके चंगुल से भागने में सफल भी रही थीं. उसने कुछ वारदातों के दौरान पीड़िता के घर से कीमती सामान भी चुराया, लेकिन चोरी कभी भी उसका मकसद नहीं रही. वह केवल अपनी हवस मिटाने और महिलाओं को मारने के इरादे से वारदातों को अंजाम देता था. मूल रूप से मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला सरकार शादीशुदा है और उसने तीन बच्चे भी हैं.
सरकार पर अन्य अदालतों में पांच महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला चल रहा है, जबकि पूर्वी बर्दवान और पड़ोसी हुगली जिले में कम से कम तीन महिलाओं पर जानलेवा हमले करने का आरोप है. जबकि कुछ अन्य मामलों में उस पर लूटपाट के भी आरोप लगे हैं. ये सभी अपराध उसने 2015 से 2019 के बीच पकड़े जाने तक किए थे.
हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
सरकार के वकील ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल (Tapan Kumar Mondal) के फैसले को चुनौती देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. जल्द ही हम इस संबंध में अपील दायर करेंगे.