प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए.
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नई दिल्लीः लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु (Marriagable age of girls) का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of women and development) को भेज दी हैं. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि समिति ने लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है. एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘‘हमने हमारी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया है. समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला लेंगे.’’
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वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. पिछले साल जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया था. उसे अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक जमा करनी थी लेकिन सूत्रों ने बताया कि सिफारिशें हाल ही में जमा की गई हैं.