जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति में देरी क्यों? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया था.
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नई दिल्ली : जस्टिस अकील कुरैशी (Justice Akil Qureshi) को त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) का चीफ जस्टिस नियुक्त करने में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि उसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया था.
इससे पहले 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी. इस दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था. इसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई थी. गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो कॉलेजियम की सिफारिशों का पालन नहीं कर रही है.
कौन हैं जस्टिस कुरैशी
जस्टिस कुरैशी मूल रूप से गुजरात हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज हैं. वर्तमान में वो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में सेवा दे रहे हैं. इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी कि जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार की आपत्ति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने का फैसला किया था.
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