INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकर कर दिया. चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी.
सीबीआई की टीम चार बार उनके घर पहुंची लेकिन वह घर पर नहीं मिले. चिदंबरम का मोबाइल फोन भी बंद है. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मंगलवार देर रात सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की टीमें चिदंबरम के घर पहुंचीं, लेकिन वह वहां नहीं मिले. सीबीआई ने रात 11 बजे उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और दो घंटे में पेश होने का आदेश दिया था.
LIVE: चौथी बार चिदंबरम के घर पहुंची सीबीआई टीम, अधिकारी बोले- नहीं हुआ संपर्क
उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा INX मीडिया केस में चिदंबरम के बचाव में उतर आई हैं. प्रियंका ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने कहा चिदंबरम ने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की है. प्रियंका ने कहा, "सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, अंजाम जो भी हो. चिदंबरम सरकार की विफलता पर खुलकर बोलते हैं."
ये भी पढ़ें: चिदंबरम के समर्थन में उतरीं प्रियंका गांधी वाड्रा, 'हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे परिणाम जो भी हो'
चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा था, "मेरे क्लाइंट (चिदंबरम) अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने 20 अगस्त को अग्रिम जमानत खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और तत्काल राहत दिए जाने की मांग की है."
खुरान ने यह भी कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज साढ़े दस बजे स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की अनुमति दी है. इसलिए मैं सीबीआई से मेरे क्लाइंट के खिलाफ तब तक कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का अनुरोध करता हूं."
ये भी पढ़ें: CBI की टीम ने दी चिदंबरम के घर पर दबिश, नहीं मिलने पर नोटिस चिपकाया, 2 घंटे में पेश होने को कहा
बता दें कि पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी. इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं.
क्या है मामला
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.