बेवफाई के आधार पर तलाक दी गई महिला गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती: हाई कोर्ट
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बेवफाई के आधार पर तलाक दी गई महिला गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती: हाई कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेवफाई के आधार पर तलाक दी गई महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती।

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेवफाई के आधार पर तलाक दी गई महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति एस नागमुथु ने कहा कि यदि तलाकशुदा महिला ने अपने पति से बेवफाई की है तो उसे गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं होगा।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि व्यभिचारी पत्नी अपने अलग हो चुके पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती। यही कानून तलाकशुदा के मामले में भी लागू होगा।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘व्यभिचार वाले आचरण के आधार पर तलाक दी गई पत्नी भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी।’’ न्यायाधीश ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया जिन्होंने रामनाथपुरम प्रधान जिला एवं सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि इस निचली अदालत ने उन्हें अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 1,000 रूपया प्रति महीना देने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने 2011 में व्यभिचार के आधार पर तलाक दे दिया था।

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