रेल यात्री ध्यान दें, खुद के कंफर्म टिकट पर मां-पिता को करा सकेंगे यात्रा
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रेल यात्री ध्यान दें, खुद के कंफर्म टिकट पर मां-पिता को करा सकेंगे यात्रा

आप अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह टिकट सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही ट्रांसफर कर सकेंगे.

छात्रों के लिए रेलवे ने इस सुविधा के लिए अलग से गाइडलाइन तैयार की है. (प्रतीकात्मक तस्वीर )

नई दिल्ली: कई ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे पास रेलवे का कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्लान बदल जाता है. आपकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है. ऐसे हालात में हम चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को दे पाते हैं. मजबूरी में हमें हमारा टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. रेलवे के नए नियम के मुताबिक कोई भी शख्स अपना कंफर्म ट्रेन टिकट किसी रिश्तेदार को दे पाएंगे. हालांकि यह सुविधा केवल मां-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, मां-बेटा, पिता-बेटा जैसे ब्लड रिलेशन वाले लोगों के लिए है.

  1. सुविधा के लिए रेलवे ने तैयार की है नई गाइलाइन
  2. यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा
  3. सिर्फ एक बार रेलवे की इस सुविधा का ले सकते हैं लाभ

क्या है नई गाइडलाइन
रेलवे की नई गाइलाइन के मुताबिक, अगर आपको किसी कारण वश यात्रा कैंसिल करनी है तो आप अपने ही परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा.

24 घंटे से पहले करना होगा आवेदन
रेलवे के मुताबिक, टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले आवेदन करना है. अगर आप इसके बाद आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा.

सिर्फ परिवार के सदस्यो को ट्रांसफर होगा टिकट
रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक, टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन में ही कर सकेंगे. जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी.

बार-बार नहीं मिलेगी सुविधा
रेलवे इस सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा आप बार-बार नहीं ले पाएंगे. सिर्फ एक बार आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. याद रहे मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.

छात्रों के लिए अलग गाइडलाइन
रेलवे द्वारा जारी एक वक्तव्य में बताया कि छात्रों के लिए रेलवे ने अलग से गाइडलाइन तैयार है. इसके तहत अगर किसी मान्याप्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र को अपना कंफर्म टिकट को ट्रांसफर करना है, तो उसे अपने संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी. इस मंजूरी के बाद टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है. 

NCC सदस्यों के लिए भी सुविधा
टिकट ट्रांसफर कराने की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी. इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से परमिशन लेनी होगी.

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