केंद्रीय बलों के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र
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केंद्रीय बलों के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र

केंद्रीय सुरक्षा बलों (CAPF) के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 60 की जाने वाली है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करने के बाद ऐसा होगा.

केंद्रीय बलों के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र

नई दिल्ली : केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 60 की जाने वाली है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करने के बाद ऐसा होगा. सरकार ने यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर की थी. आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी. दरअसल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदा उम्र में मौजूद एक विसंगति पर हाई कोर्ट ने जनवरी में एक आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ सरकार ने शीर्ष न्यायालय का रूख किया था.

हाईकोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए 15 दिन का समय
सुरक्षा बलों में मौजूद सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए मई अंत तक का समय है और सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ परामर्श के बाद यह तय है कि सभी बलों में सेवानिवृत्ति की उम्र में समयसीमा के पहले एकरूपता लाई जाए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आदेश गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा. सभी बलों के साथ कुछ दौर के परामर्श के बाद यह विश्लेषण किया गया है जवान से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र मौजूदा समय में कुछ मामलों में 57 वर्ष के बजाय 60 साल तय की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को एसएलपी खारिज की
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी. याचिका में केंद्र ने कहा था कि इस तरह के फैसले नीतिगत फैसलों के दायरे में हैं और इन पर अदालतों को फैसला नहीं करना है. विसंगति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सीएपीएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी के वकील अंकुर छिब्बर ने बताया कि एसएलपी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. अब सरकार को मई के अंत तक दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू करना होगा. अदालत ने 31 जनवरी को कहा था कि रिटायरमेंट की उम्र के मामले में सभी रैंकों और बलों में एकरूपता बरती जानी चाहिए.

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छिब्बर ने कहा कि यहां तक कि सातवें वेतन आयोग ने भी ऐसा ही कहा है. छह सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और असम राइफल्स शामिल हैं. मौजूदा नीति के मुताबिक सीआईएसएफ और असम राइफल्स में सभी कर्मी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं जबकि शेष चार बलों में कांस्टेबल से कमांडेंट (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) की सेवानिवृत्ति उम्र 57 साल है. वहीं, उनसे ऊपर के अधिकारी 60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी में अपने आदेश में चार अर्द्धसैनिक बलों - सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी - में सेवानिवृत्ति की विभिन्न उम्र की मौजूदा नीति को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही कहा था इसने सशस्त्र बलों में दो वर्ग बना दिए हैं. अदालत ने सरकार को आदेश लागू करने के लिए चार महीने का वक्त दिया था.

(इनपुट भाषा से भी)

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