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नई दिल्लीः SSC GD Constable Bharti 2018: केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग (SSC)- 2018 में अर्धसैनिक बलों की भर्ती में वैकेंट पोस्ट को भरने की मांग को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने याचिका में विपक्षी बने चयनित अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव (Justice Saral Srivastava) ने बद्रीनाथ निषाद समेत 11 की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया. याचिकाकर्ताओं के वकील बृजेश कुमार यादव, नरेंद्र राणा और पवन कुमार यादव ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान नियमों में ढील देकर गड़बड़ी की गई.
कहा गया कि पोस्ट वैकेंट होने के बाद भी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई.
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58,373 पदों पर निकाली थी भर्ती
बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अर्धसैनिक बलों के 58,373 पदों पर भर्तियां निकाली थीं. उस भर्ती में करीब 4 हजार पदों पर भर्तियां नहीं हुईं. इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अभ्यर्थियों के सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की जा रही है. कोर्ट ने 17 दिसंबर तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
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