उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. इस पर हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है.
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नई दिल्ली: Assistant Teacher Bharti 2022: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया. HC ने आरक्षित वर्ग के 6800 पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी है. अदालत द्वारा बताया गया कि 69 हजार पदों पर होने वाली भर्ती के लिए सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन में दिए गए पदों से एक भी ज्यादा पद पर भर्ती नहीं होगी.
6 अभ्यर्थियों की याचिका पर की सुनवाई
HC चीफ जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 6 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया. इस मामले में अब राज्य सरकार को तय करना है कि आगे की प्रक्रिया किस तरह होगी, क्योंकि उन्हीं के कारण यह सिचुएशन बनी. लेकिन एक चीज क्लीयर है कि विज्ञापन में दिए गए 69 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती अब नहीं होगी.
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2018 में जारी हुआ था विज्ञापन
यूपी में एक दिसंबर 2018 को सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने के बाद रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि उनके नंबर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कट-ऑफ स्कोर से ज्यादा है, बावजूद इसके उनका सिलेक्शन नहीं किया गया.
सरकार ने इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद रिजर्व कैटेगरी के 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली नई सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने का फैसला किया.
कोर्ट ने पूछे सरकार से सवाल
5 जनवरी और 25 जनवरी 2022 को रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई. इस पर सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन के 69 हजार पदों पर पहले ही भर्तियां हो चुकी हैं तो नई 6800 भर्तियां कहां से होंगी.
कोर्ट ने कहा कि ये सिचुएशन सरकार द्वारा बनाई गई है, वे ही इस पूरे मामले को सॉल्व करेंगे, लेकिन नई भर्तियों पर रोक ही रहेगी. फैसले के बाद कोर्ट ने सरकार को याचिकाओं को अखबर में प्रकाशित करने के निर्देश दिए. मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी 2022 को होगी.
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