कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
Advertisement

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन कोर्ट ने इससे इनकर कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मामले की लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें.

नई दिल्ली: कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन कोर्ट ने इससे इनकर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मामले की लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें. विधायकों को तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार ने दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया था. विधायकों ने स्पीकर के आदेश को सुर्पीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जस्टिस अरुण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि याचिका पहले रजिस्ट्रा द्वारा एग्जामिन की जाएगी. गौरतलब है कि 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 15 विधयकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.

 

याचिका में विधायकों ने स्पीकर के 28 जुलाई आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है." याचिका में विधायकों ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक था. गौरतलब है कि पिछले माह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार 14 माह बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे. 

 

Trending news