1984 दंगे : मेडिकल आधार पर सजा स्थगित करने की अभियुक्त की याचिका खारिज
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1984 दंगे : मेडिकल आधार पर सजा स्थगित करने की अभियुक्त की याचिका खारिज

पीठ ने दोषी नरेश सहरावत के स्वास्थ्य के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया तथा उसे राहत देने से इनकार कर दिया.

1984 दंगे : मेडिकल आधार पर सजा स्थगित करने की अभियुक्त की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अभियुक्त की याचिका को खारिज कर दिया जिसे 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. याचिका में उसने चिकित्सा आधार पर अपनी सजा को अंतरिम रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया था. 

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दोषी नरेश सहरावत के स्वास्थ्य के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया तथा उसे राहत देने से इनकार कर दिया.

पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार दोषी की हालत स्थिर है और जेल अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है. अभियुक्त ने दावा किया था कि उसका जिगर 90 प्रतिशत खराब हो गया है और उसने सजा स्थगित किए जाने का अनुरोध किया.

अदालत ने इससे पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) और राज्य को याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था. एसआईटी को सहरावत द्वारा अपनी चिकित्सा स्थिति के समर्थन में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए भी कहा गया था.

एक सुनवाई अदालत ने सहरावत को 1984 के दंगों के दौरान नयी दिल्ली में दो लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.  अदालत ने मामले में सह-अभियुक्त यशपाल सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनायी थी.

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