''साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. क्योंकि मामला चुनाव और चुनाव आयोग से जुड़ा है, इसलिए इस पर जो भी फैसला लेना है वह चुनाव आयोग को ही लेना है.''
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नई दिल्लीः मालेगांव बम धमाकों में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उम्मीदवारी पर रोक की दायर याचिका पर एजेंसी NIA ने कहा है कि ''साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. क्योंकि मामला चुनाव और चुनाव आयोग से जुड़ा है, इसलिए इस पर जो भी फैसला लेना है वह चुनाव आयोग को ही लेना है.'' बता दें भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, साध्वी प्रज्ञा को भाजपा ने भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है.
बता दें कोर्ट में दायर याचिका पर प्रज्ञा ठाकुर ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका पब्लिसिटी बटोरने के लिए की गई है. अपने खिलाफ दायर याचिका को तुच्छ और राजनीति से प्रेरित बताते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि उनके खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट को आवेदक पर जुर्माना लगाने के साथ खारिज कर देना चाहिए.
गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ब्लास्ट केस की जांच कर रही एजेंसी एनआईए से मुंबई की विशेष अदालत ने जवाब मांगा था. जिस पर एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. इस पर जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग का होगा. मतलब एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई है और फैसला चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दिया है. इससे पहले करीब 1 साल पहले साध्वी प्रज्ञा को मिली जमानत पर भी एनआईए ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी.
विवादित बयान देने के मामले में प्रज्ञा के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश
हाल ही में साध्वी प्रज्ञा के मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे पर दिए विवादित बयान के बाद भी राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी, जिसके बाद कई नेता उनके चुनाव लड़ने पर आपत्ति जाहिर कर चुके थे. विपक्षी पार्टियों के अलावा खुद भाजपा में भी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर काफी आपत्ति जताई जा रही थी, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया था कि भोपाल लोकसभा सीट से अब साध्वी प्रज्ञा ही भाजपा का चेहरा होंगी.