वीवीपैट पर निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर जवाब के लिए विपक्ष को मिला एक सप्ताह का समय
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वीवीपैट पर निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर जवाब के लिए विपक्ष को मिला एक सप्ताह का समय

निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय से पिछले शुक्रवार को इस याचिका को रद्द करने का अनुरोध किया था

फिलहाल प्रत्येक सीट के एक मतदान केन्द्र पर वीवीपैट पर्चियों की क्रम रहित (रैंडम) गिनती की जाती है. (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को विपक्षी दलों के 21 नेताओं से कहा कि वे लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की गिनती के संबंध में निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल करें. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने मांग की है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक सीट से कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों की जांच की जानी चाहिए. 

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने विपक्ष के नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी से कहा कि वह अगले सोमवार तक इस संबंध में जवाब दाखिल करें. निर्वाचन आयोग ने पिछले शुक्रवार को इस याचिका को रद्द करने का अनुरोध किया था. आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि विपक्ष के नेता वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मौजूदा तरीके को बदलने का कोई ठोस कारण नहीं बता सके हैं. फिलहाल प्रत्येक सीट के एक मतदान केन्द्र पर वीवीपैट पर्चियों की क्रम रहित (रैंडम) गिनती की जाती है.

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