दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में...दिल्ली के द्वारका में DPS स्कूल की ब्रांच को...पैसा बनाने की मशीन करार दिया है...कोर्ट ने ये भी कहा है...कि स्कूल में बच्चों के साथ जो हुआ...उसे टॉर्चर की श्रेणी में माना जाएगा...दरअसल कोर्ट में स्कूल के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने याचिका दायर की थी...याचिका में कहा गया था कि जिन अभिभावकों ने स्कूल की बढ़ी हुई फीस देने से मना किया था...उनके बच्चों को क्लास की जगह लाइब्रेरी में बैठाया गया...उनके साथ भेदभाव किया गया...कोर्ट जाने से पहले इस मामले पर अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया था.