अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन केस की सुनवाई टली
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अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन केस की सुनवाई टली

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित कर दी जिसमें भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रूइया और अन्य को आरोपी के रूप में तलब किया गया है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित कर दी जिसमें भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रूइया और अन्य को आरोपी के रूप में तलब किया गया है।
मित्तल, रूइया और पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष पेश हुए और अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल को दिए गए आदेश के अनुपालन में सुनवाई स्थगित कर दी ।
शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को न्यायमूर्ति एआर दवे द्वारा खुद को सुनवाई से अलग कर लिए जाने के बाद निचली अदालत के समक्ष लंबित मामले को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था।
इससे पूर्व शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने भी मित्तल और रूइया की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था । वह प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।
मित्तल और रूइया ने मामले में खुद को सम्मन जारी किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने आज मित्तल, रूइया और श्यामल घोष की उपस्थिति को दर्ज किया और मामले को 29 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया । उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के 18 अप्रैल के आदेश के मद्देनजर मामला 29 अप्रैल तक स्थगित किया जाता है।’
अदालत ने मित्तल और रूइया द्वारा 16 अप्रैल को भरे गए निजी मुचलके को सुनवाई की अगली तारीख तक विस्तारित कर दिया।
मामले में एक आरोपी और आरोपी कंपनी हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कनाडा आधारित अनिवासी भारतीय असीम घोष के खिलाफ जारी सम्मन अभी तामील कराए जाने हैं। (एजेंसी)

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