सहारा की 2 कंपनियों के साथ लेनदेन में सतर्क रहें बैंक: सेबी
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सहारा की 2 कंपनियों के साथ लेनदेन में सतर्क रहें बैंक: सेबी

बाजार नियामक सेबी ने बैंकों, अन्य वित्तीय सेवा फर्मों तथा सरकारी विभागों सहित सैकड़ों संस्थानों से कहा है कि वे सहारा समूह की दो कंपनियों के साथ लेन देन में सतर्क रहें।

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने बैंकों, अन्य वित्तीय सेवा फर्मों तथा सरकारी विभागों सहित सैकड़ों संस्थानों से कहा है कि वे सहारा समूह की दो कंपनियों के साथ लेन देन में सतर्क रहें।
सेबी ने यह चेतावनी इन दो कंपनियों तथा उसके आला अफसरों की संपत्ति की कुर्की संबंधी आदेश के मद्देनजर जारी की है। सेबी ने पिछले दिनों आम लोगों से सहारा की इन दो कंपनियों से लेन देन में सतर्क रहने को कहा था।
सेबी ने पिछले महीने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के साथ साथ इनके प्रवर्तकों के सारे बैंक खाते, निवेश तथा अन्य आस्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। इन प्रवर्तकों में सहारा प्रमुख सुब्रत राय भी शामिल हैं। सेबी ने आम लोगों से कहा था कि वे इन कंपनियों तथा इन लोगों से लेन देन में सतर्कता बरतें।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब सेबी ने बैंकों,साझा कोषों, पूंजी बाजार फर्मों तथा संपतित मामलों में कारोबार करने वाले सरकारी विभागों से इन कंपनियों से सतर्क रहने को कहा है जो कि कुर्की आदेश का सामना कर रही हैं।
सेबी का कहना है कि जब्ती या कुर्की आदेश का सामना कर रही आस्तियों में लेन देन उच्चतम न्यायालय के आदेशों के हिसाब से नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। (एजेंसी)

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