सेबी-सहारा मामला: सुब्रत राय, अन्य की पेशी की आज

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और कंपनी के कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को निवेशकों का धन लौटाने के चर्चित मामले में बुधवार यानी 10 अप्रैल को शेयर बाजार नियामक सेबी के समक्ष पेश होना है।

मुंबई : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और कंपनी के कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को निवेशकों का धन लौटाने के चर्चित मामले में बुधवार यानी 10 अप्रैल को शेयर बाजार नियामक सेबी के समक्ष पेश होना है। यह मामला तीन करोड़ से अधिक निवेशकों को कुल 24,000 करोड़ रुपए की राशि लौटाए जाने से जुड़ा है।
सेबी ने राय और सहारा के तीन अन्य निदेशकों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश किया है ताकि वह उनकी व्यक्तिगत और उनकी कंपनियों की संपत्तियों व निवेश के ब्यौरे की जांच कर सके और निवेशकों को धन वापस करने के लिए उनकी अचल संपत्तियों की नीलामी की आगे की कार्रवाई की जा सके।
सहारा समूह के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि राय और दूसरे अधिकारी सेबी के सम्मन पर कल सेबी के सामने हाजिर होंगे या नहीं। ।
सेबी ने 26 मार्च को जारी अपने एक आदेश में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश में सहारा की दो कंपनियों और उनके चार शीर्ष कार्यकारियों से आठ अप्रैल तक बाजार नियामक को अपनी संपत्तियांे और निवेश का ब्यौरा देने के लिए कहा था।
यह पता नहीं चल सका है कि आदेश के मुताबिक इन लोगों ने सेबी के समक्ष सम्पत्तियों के ब्यौरे सौंपे हैं या नहीं।
राय और उनके समूह के अन्य अधिकारियों को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत शरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। इन अन्य अधिकारियों में अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दूबे और वंदना भार्गव के नाम हैं।
नियामक ने कहा कि यदि ये लोग आदेश के मुताबिक सेबी के सामने पेश नहीं हो पाते तो सेबी उनकी अनुपस्थिति में ही उनकी और उनकी कंपनियों की परिसंपत्तियों की नीलामी की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।
सहारा समूह ने समाचार पत्रों को जारी विज्ञापनों समेत विभिन्न माध्यमों से सेबी और इसके उच्चाधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे सहारा प्रमुख सुब्रत राय और अन्य को मिल कर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। (एजेंसी)

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