2जी मामला: सम्मन के खिलाफ अनिल अंबानी की अर्जी पर सुनवाई SC में
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2जी मामला: सम्मन के खिलाफ अनिल अंबानी की अर्जी पर सुनवाई SC में

दिल्ली की विशेष सुनवाई अदालत के सम्मन के खिलाफ रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 2-जी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष पीठ विचार करेगी।

नई दिल्ली : दिल्ली की विशेष सुनवाई अदालत के सम्मन के खिलाफ रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 2-जी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष पीठ विचार करेगी। इस याचिका में कंपनी के प्रमुख अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2-जी मामले में बतौर गवाह तलब किये जाने को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने आज कहा, यह (याचिका) इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष जायेगी। उच्चतम न्यायालय में 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की पीठ कर रही है।
न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा, मैं न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन से पूछूंगा कि इस मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सिंघवी 2-जी मामलों की सुनवाई कर रही पीठ के प्रमुख भी हैं।
आरटीएल के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई किये जाने की जररत है क्योंकि सुनवाई अदालत ने नये गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी कर दिये हैं। उच्चतम न्यायालय ने कल इस मामले को उल्लेख किये जाने वाले मामलों की सूची में शामिल करने की अनुमति दी थी। उससे कुछ ही घंटे बाद दिल्ली की विशेष अदालत ने अनिल अंबानी को 26 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था।
विशेष सुनवाई अदालत द्वारा अंबानी और उनकी पत्नी को सीबीआई के गवाह के रूप में तलब करने के 19 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए आरटीएल ने इस मामले में सुनवाई के इतने बाद के चरण में नये गवाहों को बुलाने के फैसले पर सवाल खड़े किये हैं। आरटीएल इस मामले में अभियुक्त बनाई गई तीन कंपनियों में शामिल है।
विशेष सुनवाई अदालत के जज ओ पी सैनी ने अंबानी दंपत्ति को गवाह के रूप में तलब करने के सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसकी इस दलील को माना कि अनिल अंबानी के समूह एडीएजी की कंपनियों द्वारा स्वान टेलिकॉम में 990 करोड़ के निवेश के संबंध में प्रकाश डालने के लिए उन्हें गवाह के रूप में बुलाना जरुरी है। (एजेंसी)

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