पोमर्सबैक के खिलाफ दायर FIR खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक जोहल हमीद द्वारा दायर आईपीएल खिलाड़ी ल्यूक पोमर्सबैक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट सम्बंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज कर दी।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक जोहल हमीद द्वारा दायर आईपीएल खिलाड़ी ल्यूक पोमर्सबैक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट सम्बंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने एफआईआर और पोमर्सबैक के खिलाफ जारी आपराधिक प्रक्रिया खारिज कर दी। इस मामले में शामिल तीनों लोगों ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच समझौता हो गया है।
पोमर्सबैक को जोहल की शिकायत पर 18 मई को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। जोहल ने आरोप लगाया था कि पोमर्सबैक ने दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में उनके साथ छेड़खानी की है।
जोहल ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा था कि पोमर्सबैक ने उनके साथ छोड़खानी करने के अलावा उनके मंगेतर साहिल पीरजादा के साथ मारपीट भी की थी।
बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी पोमर्सबैक और जोहल के बीच आपसी समझौता हो गया और इसी के बाद जोहल ने बुधवार को पोमर्सबैक के खिलाफ दायर एफआईआर वापस लेने के लिए अदालत की शरण ली थी। (एजेंसी)

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