पाकिस्तान हादसा : 314 लोगों की मौत, जुर्माना 500 रुपये
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पाकिस्तान हादसा : 314 लोगों की मौत, जुर्माना 500 रुपये

पाकिस्तान के कराची शहर की एक फैक्टरी में हुए अग्निकांड के बाद उसके मालिक पर लापरवाही बरतने के लिए मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि इस दुर्घटना में करीब 314 लोग मारे गए थे।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कराची शहर की एक फैक्टरी में हुए अग्निकांड के बाद उसके मालिक पर लापरवाही बरतने के लिए मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि इस दुर्घटना में करीब 314 लोग मारे गए थे। `जियो न्यूज` के मुताबिक फैक्टरी अधिनियम 1934 के तहत मालिक को कामगारों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने के लिए केवल 500 रुपये जुर्माना भरना होगा।
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान फैक्टरी अधिनियम 1934 में कुछ बदलाव किए गए थे लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं बदला गया था। अधिनियम में कहा गया है कि यदि फैक्टरी मालिक दूसरी बार लापरवाही बरतता है तो उसे 750 रुपये जुर्माना भरना होगा और तीसरी बार ऐसा होने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये होगी।
कराची स्थित कपड़ा फैक्टरी में मंगलवार को आग लगी थी। इससे कुछ घंटे पहले ही लाहौर की एक फैक्टरी में आग लगी थी। दोनों हादसों में मरने वालों की कुल संख्या 300 से अधिक है। कराची में हुई दुर्घटना देश के सबसे भीषण अग्निकांडों में से एक है। (एजेंसी)

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