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इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के अंतराल के बाद नेताओं को आईएसआई द्वारा पैसे देने के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को पूर्व आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान द्वारा 1996 में दायर किए गए इस मुकदमे से संबंधित दस्तावेज भी जमा करने के लिए कहा। न्यायपीठ द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में पूर्व में दुर्रानी, दिवंगत मेजर जनरल नसीरूल्लाह खान बाबर और पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) मिर्जा असलम बेग का कैमरे के सामने रिकार्ड किया गया बयान और आईएसआई के कामकाज के बारे में मूल रूप से 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जमा एक रिपोर्ट भी शामिल है। न्यायपीठ ने सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफों में पेश करने की मांग की है।
असगर खान ने बेग, दुर्रानी और मेहरान बैंक के पूर्व प्रमुख युनूस हबीब के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। खान ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपनी पार्टी तहरीके इस्तकलाल का इमरान खान की तहरीके इंसाफ पार्टी में विलय कर लेंगे। इस मामले में इससे पहले 12 साल चार महीने पहले सुनवाई हुई थी।
आज सुनवाई के दौरान न्यायपीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद से बहुत लंबा समय बीत गया है, इसलिए सभी दस्तावेजों को देखना जरूरी है। यह मामला ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी जनरल अनवारूल हक के सुझाव पर यही मामला आठ मार्च तक के लिए स्थिगित कर दिया।
(एजेंसी)