ईवीएम संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
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ईवीएम संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग का रुख पूछा, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ पेपर पिंट्रआउट सम्मिलत किया जाए।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग का रुख पूछा, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ पेपर पिंट्रआउट सम्मिलत किया जाए अथवा कागजी मतदान प्रणाली बहाल की जाए क्योंकि ईवीएम ‘छेड़छाड़ रहित’ नहीं है।

 

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की एक पीठ ने स्वामी की उस याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा जो उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी ओर से इस मुद्देा पर दायर याचिका खारिज कर दी थी।

 

स्वामी ने कई पश्चिमी ओर यूरोपीय देशों की एक सूची पेश की है जहां चुनाव के दौरान ईवीएम में प्रिंटआउट तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गत 17 जनवरी को स्वामी की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ईवीएम के माध्यम से कराये जाने वाले चुनावों के लिए पेपर प्रिंटआउट की व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देना इस अदालत के लिए मुश्किल है।

 

पीठ ने हालांकि सुझाव दिया था कि आयोग इस मुद्दे पर शासन के अधिकारियों और राजनीतिक दलों तथा अन्य हितधारकों के साथ वृहद विचार विमर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था कि स्वामी ने स्वयं वर्तमान प्रणाली के दुरुपयोग या उससे छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है बल्कि यह कहा है कि ऐसी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(एजेंसी)

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