खेल घोटाला: रेड्डी की जमानत खारिज
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खेल घोटाला: रेड्डी की जमानत खारिज

साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल के लिए टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट उपकरण की खरीद से जुड़े अनुबंध में कथित अनियमितता के सिलसिले में गिरफ्तार एके रेड्डी की जमानत अर्जी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

नई दिल्ली: साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल के लिए टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट  उपकरण की खरीद से जुड़े अनुबंध में कथित अनियमितता के सिलसिले में गिरफ्तार एके रेड्डी की जमानत अर्जी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

 

अभियोजन पक्ष की इस दलील को मानते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने रेड्डी की अर्जी खारिज कर दी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने उन्हें घोषित अपराधी करार दिया है ।

 

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दिए गए तर्कों में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसे में ‘मैं इस याचिका को खारिज करती हूं ।’ हैदराबाद स्थित निर्माण कंपनी ए के आर कंस्ट्रक्शन के अधिकारी रेड्डी ने यह दलील हुए समानता के आधार पर जमानत की गुहार लगायी थी कि मुख्य आरोपी के तौर पर सुरेश कलमाडी और आयोजन समिति के महानिदेशक वी के वर्मा को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, लिहाजा वह भी ऐसी राहत के हकदार हैं । (एजेंसी)

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