गीतिका सुसाइड केस : कांडा की जमानत अर्जी SC में भी खारिज
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गीतिका सुसाइड केस : कांडा की जमानत अर्जी SC में भी खारिज

उच्चतम न्यायालय ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका पर आज विचार करने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका पर आज विचार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रमौलि प्रसाद और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की खंडपीठ ने गोपाल कांड से कहा कि जमानत के लिए उन्हें सत्र अदालत ही जाना होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय से 19 नवंबर, 2012 को जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांडा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने कांडा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसकी रिहाई से गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभियोजन के इस तर्क का भी संज्ञान लिया था कि कांडा ने समर्पण करने से पहले ही इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर दिया था। इसके लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र है।
कांडा ने निचली अदालत से 20 सितंबर, 2012 को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। निचली अदालत का कहना था कि गीतिका की मेडिकल रिपोर्ट के आलोक में इस मामले में आगे जांच की जरूरत है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि मार्च, 2012 में गीतिका गर्भवती थी।
गीतिका शर्मा 5 अगस्त, 2012 को अशोक विहार स्थिति घर में मृत मिली थी। गीतिका ने आत्महत्या के बारे में 4 अगस्त, 2012 को लिखे पत्र में कहा था कि वह कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा के ‘उत्पीड़न’ के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर रही है। इन दोनों ने इस आरोप से इंकार किया है।
निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के बाद ही कांडा ने 18 अगस्त, 2012 को दिल्ली पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था। अरुणा चड्ढा भी जेल में हैं और उच्च न्यायालय ने तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। (एजेंसी)

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