गुजरात मुठभेड़: जस्टिस बेदी जांच प्रमुख
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गुजरात मुठभेड़: जस्टिस बेदी जांच प्रमुख

न्यायमूर्ति एच एस बेदी को गुजरात में 2002 से 2006 के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों में 22 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित निगरानी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एस बेदी को गुजरात में 2002 से 2006 के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ों में 22 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित निगरानी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।

 

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चाहती है कि इन मामलों में जांच का निरीक्षण और निगरानी ‘किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो, जिसकी ईमानदारी संदेह से परे हो।’ न्यायमूर्ति आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा, ‘इसी को ध्यान में रखते हुए हमने न्यायमूर्ति बेदी को कथित फर्जी मुठभेड़ों से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपना मुनासिब समझा।’

 

पीठ ने अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला सुलझाने के लिए 12 मार्च तक का समय बढ़ाए जाने की सरकार की याचिका नामंजूर कर दी। अदालत ने गुजरात सरकार से कहा कि वह न्यायमूर्ति बेदी को पूरी सहूलियत और सहयोग दे ताकि वह मामलों की उपयोगी और कारगर जांच कर सकें। पीठ ने बताया कि निगरानी समिति तीन माह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप देगी।

 

न्यायालय ने इस बात पर नाखुशी जताई कि शीर्ष अदालत के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी शाह ने निगरानी समिति के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया तो गुजरात सरकार ने शीर्ष न्यायालय से परामर्श किए बिना बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के आर व्यास को उस पद पर नियुक्त कर दिया। (एजेंसी)

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