मुल्लापेरियार बांध पर केरल को निर्देश
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मुल्लापेरियार बांध पर केरल को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल को मुल्लापेरियार बांध पर मरम्मत व सफाई कार्य जारी रखने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल को मुल्लापेरियार बांध पर मरम्मत व सफाई कार्य जारी रखने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि बांध पर मरम्मत और सफाई का काम तीन सदस्यीय समिति की देखरेख में किया जाएगा।
समिति में केरल तथा तमिलनाडु से एक-एक अधीक्षण अभियंता और केंद्रीय कार्य आयोग की ओर से मनोनीत के एक स्वतंत्र प्रतिनिधि होंगे।
न्यायालय का आदेश तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें तमिलनाडु ने न्यायालय से बांध की मरम्मत तथा सफाई के लिए केरल को अनुमति देने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।
न्यायालय ने अपनी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मान्यता दी गई 40 रिपोर्ट तमिलनाडु तथा केरल को देने की अनुमति भी प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार प्राप्त समिति का गठन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद की अध्यक्षता में बांध की सुरक्षा की जांच के लिए गठित किया था। (एजेंसी)

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