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नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में मुकदमें का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को दिल्ली की अदालत ने कल से 25 नवंबर तक तमिलनाडु जाने की इजाजत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने राजा को उनकी याचिका पर तमिलनाडु जाने की इजाजत दी। सीबीआई ने राजा की याचिका का विरोध नहीं किया था।
अदालत ने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर और 2 जी मामले के आरोपी विनोद गोयनका को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए 26 नवंबर से 28 नवंबर तक श्रीलंका जाने की भी इजाजत दे दी। राजा ने अपने तमिलनाडु जाने की इजाजत इसलिए मांगी क्योंकि गत 15 मई को राजा को जमानत देते वक्त अदालत ने शर्त लगाई थी कि वह बिना उसकी पूर्व अनुमति के अपने गृह राज्य नहीं जाएंगे।
न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपी ए. राजा ने 23 नवंबर से 25 नवंबर 2012 की रात तक तमिलनाडु जाने की इजाजत मांगी है।’ उन्होंने कहा, ‘वरिष्ठ लोक अभियोजक को इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना मंजूर की जाती है। आरोपी ए. राजा को तमिलनाडु जाने की इजाजत दी जाती है।’ (एजेंसी)