संजय चंद्रा को विदेश जाने की अनुमति नहीं
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संजय चंद्रा को विदेश जाने की अनुमति नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने नौ वर्षीय पुत्र का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

 

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने नौ वर्षीय पुत्र का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

 

विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि आपके आवेदन को खारिज किया जा रहा है। चंद्रा का पुत्र मधुमेह से पीड़ित है। चंद्रा ने अदालत की शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 24 और 29 दिसंबर के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अदालत ने 27 दिसंबर के लिए उन्हें समय दिया है। सीबीआई ने हालांकि याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि 2जी मामले में धन के स्रोत की जांच अब भी चल रही है।

 

विशेष लोक अभियोजक यूयू ललित ने कहा था कि इस मामले की जांच को दो एजेंसियां सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय देख रही हैं। 2 जी घोटाले में धन का स्रोत कहां-कहां से होकर गुजरा इस संबंध में जांच अब भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंगापुर में अपने समकक्षों को अनुरोध पत्र भेजा है और एजेंसी को उनसे जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि, उन्होंने जोड़ा कि यह उनके लिए कठिन काम है और चंद्रा के पुत्र के स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर वह दुखी महसूस कर रहे हैं।

 

चंद्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जहां उनके अनुरोध का विरोध करना उचित नहीं है और अदालत को मानवता के आधार पर इस पर विचार करना चाहिए।

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