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ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा सांसद के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को आगामी 5 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया था कि सचिन का मनोनयन असंवैधानिक है। कला,साहित्य और समाज सेवा से जुड़े लोगों को ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। मनोनयन के लिए खेल की कोई कैटेगरी नहीं है।
इससे पहले कार्यवाहक न्यायाधीश ए.के. सीकरी और न्यायाधीश सहाय एंडलॉ की पीठ ने सचिन को शपथ लेने से रोकने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि पीठ ने एडिशनल सोलिसिटर जनरल ए.एस.चंडोक को सरकार से निर्देश लेने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के दौरान सरकार को जानकारी देने को कहा।
पीठ ने चंडोक से पूछा कि किस केटेगरी के तहत सचिन को मनोनीत किया गया है? पीठ ने एएसजी से इस पर जवाब मांगा। इस पर चंडोक ने कहा कि राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है इसलिए कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक राम गोपाल सिंह ने कहा कि सचिन का मनोनयन असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मनोनयन का जो प्रावधान है उसके तहत सचिन के पास कोई योग्यता नहीं है।