सज्जन की अर्जी पर सीबीआई से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब तलब किया है।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब तलब किया है। सज्जन कुमार इन दंगों की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के समक्ष एक दंगा पीड़ित के बयान को अपने बचाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन जिला अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है। सज्जन कुमार ने अदालत के इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने सीबीआई को इस याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति गर्ग ने कहा कि इस मामले में ग्रीष्मावकाश के दौरान उच्च न्यायालय आने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि निचली अदालत ने पहले ही इसकी सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित कर रखी है।
दिल्ली के जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने दो जून को सज्जन कुमार को न्यायिक आयोग के समक्ष सिख विरोधी दंगों की गवाह जगदीश कौर के बयानों को अपने बचाव में इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जगदीश कौर की गवाही पर सवाल उठाने के लिए न्यायिक आयोग के समक्ष उसके बयानों के किसी भी तरह से इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सज्जन कुमार का तर्क था कि सीबीआई के वकील आरएस चीमा ने 12 जुलाई 2010 को अदालत में कहा था कि नानावती आयोग और रंगनाथ मिश्रा आयोगों के समक्ष जगदीश कौर के हलफनामों ओर बयानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये विरोधाभासी हैं।
इस मामले में सीबीआई का कहना था कि जांच आयोग कानून के प्रावधानों के तहत आयोग के समक्ष गवाहों के हलफनामे और बयानों का इस्तेमाल उसकी गवाही पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सज्जन कुमार का तर्क है कि यदि इस्तगासा और गवाह इन आयोगों के समक्ष दाखिल हलफनामों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ऐसा कोई कानून नहीं है जो बचाव पक्ष को इनके इस्तेमाल से रोकता हो।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अक्तूबर 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली छावनी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार, बलवान खोखड़, किशन खोखड़, महेन्द्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल पर मुकदमा चल रहा है। (एजेंसी)

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