नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े स्ट्रीट लाइट घोटाले में कथित भूमिका को लेकर अभियोग का सामना कर रहे दो कारोबारियों पर अदालत के आदेश पर सवाल खड़े करने पर शनिवार को दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इन दोनों कारोबारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि अदालत ने गवाह के आग्रह पर सुनवाई की तारीख तय की है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा ने स्वेस्का पावरटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों आरोपी जेपी सिंह और टीपी सिंह पर अदालत के 26 अप्रैल 2012 के आदेश में सुधार के लिए ‘गैरजरूरी प्रार्थना पत्र’ देने के लिए दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। स्ट्रीट लाइट घोटाला स्वेस्का पावरटेक को गलत तरीके से फायदा पहुंचाये जाने से जुड़ा है। (एजेंसी)