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अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके शहर के एक निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उनके जवाब मांगे जिसमें उसने राज्य के कृषि मंत्री बाबू बोखीरिया की कथित मिलीभगत से पोरबंदर जिले में अवैध खनन की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्या और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की खंडपीठ ने आज केंद्र, गुजरात सरकार और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी करके उन्हें उस जनहित याचिका पर 15 दिन के भीतर जवाब मांगे जिसमें कथित अवैध खनन मामले की एक स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की गई है।
पोरबंदर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गत 15 जून को पोरबंदर से विधायक बोखीरिया और तीन अन्य को 54 करोड़ चूना पत्थर के अवैध खनन मामले में दोषी ठहराया था। एक सप्ताह बाद एक सत्र अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। (एजेंसी)