चारा घोटाले में लालू व मिश्र को राहत नहीं

34 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी है

[caption id="attachment_3874" align="alignnone" width="300" caption="लालू यादव की परेशानी बढ़ती दिख रही है"][/caption]

पटना। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र को आरोपमुक्त किए जाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इनके अलावा 11 अन्य आरोपियों की भी याचिका अदालत ने खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि लालू यादव और मिश्र सहित 11 आरोपियों की उक्त याचिका की पांच अगस्त को  सुनवाई की. इस दौरान सीबीआई अदालत के जज बी.के.जैन ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए इस पर निर्णय सुनाने की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की थी. गुरुवार को जैन ने याचिका खारिज करते करते हुए इनके खिलाफ आरोप निर्धारण के लिए अगली तारीख 29 अगस्त 2011 निर्धारित की है.

इन पर वर्ष 1995-96 के दौरान बांका और भागलपुर जिला कोषागार से फर्जी बिल के जरिए पशुपालन विभाग का 47 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी करने का आरोप है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस संबंध में लालू यादव और मिश्र सहित कुल 44 आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च 2003 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने 30 अप्रैल 2003 को इस मामले पर संज्ञान लिया था.

सभी 44 आरोपियों में से छह की मौत हो चुकी है और दो सरकारी गवाह बन चुके हैं, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं. इस तरह 34 के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी है. इन 34 आरोपियों में से लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र, पूर्व आरजेदी सांसद विद्या सागर निषाद, बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव भगत तथा जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा सहित 11 लोगों ने इस मामले में स्वयं को आरोपमुक्त किए जाने को लेकर सीबीआई अदालत में याचिका दायर की थी.

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