जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज
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जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज

सीबीआई की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

हैदराबाद : सीबीआई की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने उनकी एक जमानत याचिका को खारिज कर दिया जबकि दूसरी जमानत याचिका को सुनवाई के लिए 30 नवंबर तक के लिए टाल दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा 27 मई को गिरफ्तारी के बाद से चंचलगुडा केन्द्रीय कारागार में बंद और फिलहाल न्यायिक हिरासत में मौजूद कडप्पा के सांसद जगन ने जमानत के लिए 16 नवंबर को दो अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं।
जगन की ताजा जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए सीबीआई के विधि उपसलाहकार बाला रवींद्रनाथ ने पिछले सप्ताह दलील दी थी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता इस स्तर पर कोई राहत पाने का हकदार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की इस बात को स्वीकार किया था कि सात अन्य मामलों में जांच अब भी जारी है। रवीन्द्रनाथ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद जमानत मंजूर करने के संबंध में इस अदालत को गुमराह कर रहे हैं।’ (एजेंसी)

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