जगन और सहयोगियों की 51 करोड़ की सम्पत्ति कुर्की के आदेश
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जगन और सहयोगियों की 51 करोड़ की सम्पत्ति कुर्की के आदेश

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में आज 51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।

नई दिल्ली/हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में आज 51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।
गत कुछ महीनों के दौरान जगन से कई बार पूछताछ करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स जननी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 13 एकड़ से अधिक भूमि कुर्क करने के साथ ही मेसर्स जगाती पब्लिकेशंस की 14.50 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि कुर्क कर ली जो उसे कथित तौर पर निजी कंपनियों को किये गए एहसानों के बदले रिश्वत के रूप में मिली थी। दोनों कंपनियां जगन के स्वामित्व वाली हैं।
सांसद जगनमोहन फिलहाल हैदराबाद स्थित चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में सीबीआई की न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सीबीआई जगन और अन्य के खिलाफ उस कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है जो कि उनके पिता एवं आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में हुई थी।
कुर्की आदेश धनशोधन निरोधक रिपीट निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों के तहत जारी किये गए। यह आदेश उन निजी कंपनियों के खिलाफ भी था जिन्हें ‘कथित रूप से आपराधिक गतिविधि और वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में मंजूर अवैध मंजूरियों के परिणामस्वरूप अवैध लाभ हुआ।’ (एजेंसी)

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