जगन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
Advertisement

जगन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अवैध सम्पत्ति रखने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (जगन) की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की पीठ ने कडापा के सांसद के वकील और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अवैध सम्पत्ति रखने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी (जगन) की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की पीठ ने कडापा के सांसद के वकील और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि इस वक्त जगन को जमानत पर छोड़ने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सीबीआई ने यह भी कहा कि जांच पूरी करने के लिए उसे चार से छह महीने चाहिए।
जगन 27 मई को न्यायिक हिरासत में एक साल पूरे कर लेंगे।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि मुम्बई, कोलकाता और अन्य स्थानों पर `पेपर कम्पनियों` की जांच की जा रही है। उसने यह भी कहा कि अपराध में हजारों करोड़ रुपये के सौदे शामिल हैं और वे सात देशों तक फैले हुए हैं।
जांच एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है।
जगन के वकील हरीश साल्वे ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि वह निचली अदालत में कुछ और कहती है तथा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ और कहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। उन्होंने हैरानी जताई कि उनके मुवक्किल को आखिर कब तक जेल में बंद रखा जाएगा। (एजेंसी)

Trending news