जगन की संपत्ति जब्त करने संबंधी अर्जी खारिज
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जगन की संपत्ति जब्त करने संबंधी अर्जी खारिज

हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश की मांग की गई थी।


हैदराबाद : हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश की मांग की गई थी। जगन अवैध सम्पत्ति मामले का सामना कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े दो आरोपियों के नाम एम्मार मामले में भी हैं।

 

सिविल अदालत ने कहा कि याचिका में कम से कम आठ कमियां हैं और पाया गया कि जांच एजेंसी सम्पत्ति जब्त किए जाने के लिए पर्याप्त आधार देने में विफल रही है। अदालत ने सीबीआई को फिर से याचिका दायर करने को कहा। जांच एजेंसी ने जगन के स्वामित्व वाले जगती पब्लिकेशंस, इंदिरा टेलीविजन और जननी इंफ्रास्ट्रक्चर की सम्पत्ति जब्त किए जाने के आदेश की मांग की है तथा एम्मार मामले में कोनेरू प्रसाद और सुनील रेड्डी की सम्पत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी है।

 

अदालत ने जगन की कम्पनियों द्वारा दायर आपत्ति याचिकाएं भी खारिज कर दीं। कम्पनियों ने ये याचिकाएं शनिवार को दायर की थीं जिनमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि जब्ती का आदेश जारी किए जाने से पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाए और उनकी दलील सुनी जाए। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि जब्ती का एकमात्र उद्देश्य सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाना है।

(एजेंसी)

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