..जब जज ने कांडा केस से खुद को किया अलग

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके भसीन ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कांडा पर पूर्व विमान परिचायिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके भसीन ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कांडा पर पूर्व विमान परिचायिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति भसीन ने बिना कोई कारण बताए खुद को इस मामले से अलग कर लिया। उन्होंने न्यायालय की एक अन्य पीठ में छह नवम्बर को सुनवाई के लिए यह मामला स्थानांतरित कर दिया।
कांडा की जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज हो चुकी है। उसने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुरुवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ज्ञात हो कि 23 वर्षीया गीतिका चार-पांच अगस्त की रात दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं।
गीतिका ने दो सूसाइड नोट्स में कांडा व उसकी कर्मचारी अरुणा चड्ढ़ा का नाम लिया था। चड्ढ़ा, कांडा की अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व कर्मचारी है। गीतिका भी इसी कम्पनी में काम करती थी। कांडा व चड्ढ़ा दोनों ने गीतिका की हत्या में किसी प्रकार की संलिप्तता से इंकार किया है। निचली अदालत ने 20 सितम्बर को कांडा की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत का मानना था कि आरोपी की रिहाई से जांच पर असर पड़ सकता है। (एजेंसी)

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