जयललिता को पेशी से नहीं मिली छूट

आय से अधिक संपत्ति के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की अपील को एक विशेष अदालत ने ठुकरा दिया.

बंगलुरु : आय से अधिक संपत्ति के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की अपील को एक विशेष अदालत ने ठुकरा दिया. विशेष अदालत के न्यायाधीश बीएम मल्लिकाजरुनैया ने शुक्रवार को जयललिता के लिखित बयान देने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अपील भी ठुकरा दी.

जयललिता के वकील बी कुमार ने सीआरपीसी की धारा 313 (1) और 313 (5) के तहत दोनों याचिकाएं दायर की थीं. उन्होंने तमिलनाडु के बजट सत्र के दौरान जयललिता के सदन में पेश रहने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए अदालत से यह गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इंकार कर दिया.

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