दिल्ली यूनिवर्सिटी को दाखिले पर नोटिस
Advertisement

दिल्ली यूनिवर्सिटी को दाखिले पर नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के दाखिले के लिए कथित भेदभाव वाली नीति अपनाने पर नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के दाखिले के लिए कथित भेदभाव वाली नीति अपनाने पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी ने विश्वविद्यालय की इस कथित नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और विश्वविद्यालय को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका पांच छात्रों के एक समूह और दो संगठनों (इन्नोवेटिव इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड एडुकेशन ऑफ ऑल तथा बाल्मिकी मोहल्ला सुधार समिति) ने दाखिल की थी। याचिका में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया कि दलित अभ्यर्थियों के लिए प्रकाशित सूचना बुलेटिन सामान्य वर्गो के लिए प्रकाशित बुलेटिन की तुलना में घटिया स्तर की थी।
याचिका के मुताबिक जहां सामान्य वर्ग के लिए 70 पृष्ठों वाली बुलेटिन की व्यवस्था थी, वहीं दलितों के लिए घटिया प्रकाशन वाले सिर्फ आठ पृष्ठों के बुलेटिन की व्यवस्था थी, जिसमें जरूरी सूचनाएं नहीं थीं।
याचिका के मुताबिक अन्य भेदभाव के अलावा जहां सामान्य वर्ग के विद्यार्थी देश में कहीं से भी इंटरनेट से पंजीकरण करा सकते थे, वहीं दलित अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ चलकर विश्वविद्यालय आना अनिवार्य किया गया था। यहां तक कि पंजीकरण प्रपत्र के लिए भी उन्हें विश्वविद्यालय आना अनिवार्य किया गया था। (एजेंसी)

Trending news