नहीं मिली येदियुरप्पा को जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जमीन के कथित अवैध आवंटन के एक मामले में सशर्त जमानत दे दी।

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी, लेकिन एक अन्य मामले में अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी 68 वर्षीय येदियुरप्पा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बाहर आने के लिए दोनों मामलों में जमानत जरूरी है।

 

न्यायमूर्ति बी.वी. पिंटो ने एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद येदियुरप्पा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। येदियुरप्पा को 15 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि जब वह मुख्यमंत्री पद पर थे, उस दौरान उनके परिवार को महंगी जमीन काफी कम कीमत पर दी गई।

 

अदालत ने येदियुरप्पा को सशर्त जमानत मंजूर करते हुए पांच लाख रुपए की जमानत पेश करने और सबूतों को नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि येदियुरप्पा दोषी हैं या नहीं क्योंकि अदालत के सौंपे गए दस्तावेज की विश्वसनीयता साबित करनी होगी।
अवैध खनन से संबंधित एक रिपोर्ट में नाम लिए जाने के बाद येदियुरप्पा को पार्टी ने पद छोड़ने को कहा था।
येदियुरप्पा के साथ गिरफ्तार पूर्व मंत्री एस एन श्रीकृष्णया शेट्टी की जमानत याचिका पर भी अदालत ने आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।  (एजेंसी)

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