पंजाब के डीजीपी के खिलाफ याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में सुमेध सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में सुमेध सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मामले में पिछले दो माह से अपना निर्णय रोक रखा था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सीकरी तथा न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने इस संबंध में जनहित याचिका खारिज कर दी। इससे पहले चार फरवरी को पीठ ने अपना निर्णय रोक लिया था। यह याचिका अप्रैल 2012 में गैर-सरकारी संगठन वॉइसेज फॉर फ्रीडम की ओर से दाखिल की गई थी।
न्यायालय ने हालांकि गैर-सरकारी संगठन की याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह कहते हुए मामले पर स्वत: संज्ञान लिया कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।
याचिका में मार्च 2012 में सैनी को पंजाब के डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि सैनी पर हत्या तथा आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं। (एजेंसी)

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